मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना का उद्देश्य राजस्थान राज्य के उन छात्र-छात्राओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है जो अल्प आय वर्ग से संबंधित हैं और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक हैं। इस योजना का संचालन राजस्थान सरकार द्वारा किया जाता है और इसका लाभ केवल उन्हीं छात्रों को मिलता है जो आवश्यक पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं।
योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य अल्प आय वर्ग के मेधावी छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना है। यह योजना उन छात्रों की मदद करती है जिन्हें अन्य किसी योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। इसका लाभ विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को दिया जाता है ताकि वे अपने उच्च शिक्षा के सपनों को साकार कर सकें।
योजना के लाभ
लाभ | विवरण |
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मासिक छात्रवृत्ति | 500 रुपये प्रतिमाह (अधिकतम 10 माह) |
वार्षिक छात्रवृत्ति | 5000 रुपये वार्षिक |
दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए | 1000 रुपये प्रतिमाह (अधिकतम 10 माह) |
पात्रता
मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना के लिए पात्रता निम्नलिखित है:
- अकादमिक योग्यता: छात्र ने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर से 12वीं कक्षा में न्यूनतम 60% अंक प्राप्त किए हों।
- आय मानदंड: छात्र के माता-पिता या अभिभावक की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- अन्य छात्रवृत्ति: छात्र को किसी अन्य छात्रवृत्ति योजना का लाभ नहीं मिलना चाहिए।
- स्थायी निवासी: छात्र राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- बैंक खाता: छात्र का राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता होना चाहिए।
- आधार कार्ड: छात्र का आधार कार्ड होना आवश्यक है।
- जन आधार कार्ड: बिना जन आधार कार्ड (भामाशाह कार्ड) के ऑनलाइन आवेदन नहीं किया जा सकेगा।
- दिव्यांग प्रमाणपत्र: दिव्यांग छात्रों को 40% दिव्यांगता का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा, जो चिकित्सा विभाग द्वारा जारी किया गया हो।
आवेदन प्रक्रिया
- छात्रवृत्ति के लिए आवेदन केवल ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से ही किया जा सकता है।
- आवेदन करने के लिए कोई शुल्क नहीं है।
- सभी पात्र छात्र आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं।
दस्तावेज़ों की सूची
- 12वीं कक्षा की मार्कशीट
- आय प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- जन आधार कार्ड (भामाशाह कार्ड)
- बैंक खाता विवरण
- दिव्यांगता प्रमाणपत्र (यदि लागू हो)
छात्रवृत्ति स्वीकृति प्रक्रिया
- ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने के बाद, संबंधित संस्थान प्रधान द्वारा दस्तावेज़ों का सत्यापन किया जाएगा।
- दस्तावेज़ सत्यापित होने के बाद आवेदन जिले के नोडल अधिकारी को अग्रेषित किया जाएगा।
- नोडल अधिकारी द्वारा दस्तावेज़ों की अंतिम जांच के बाद छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाएगी।
योजना के तहत अन्य महत्वपूर्ण जानकारी
विषय | विवरण |
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छात्रवृत्ति का लाभ | अधिकतम 5 वर्षों तक |
निरंतर अध्ययन | छात्रों को उच्च शिक्षा के किसी नियमित पाठ्यक्रम में नामांकित होना आवश्यक है |
दिव्यांग छात्र | 40% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले छात्र |
निष्कर्ष
मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना उन छात्रों के लिए एक बेहतरीन अवसर है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। इस योजना के माध्यम से सरकार ने राज्य के विद्यार्थियों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने का महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इससे न केवल छात्रों की शिक्षा में सुधार होगा, बल्कि राज्य के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा।